चंडीगढ़(प्रजातंत्र शक्ति ,जातिंद्र टंडन) पंजाब में चाइना डोर (मांझा) बैन करने और NGT के आदेश लागू करने के संदर्भ में DGP पंजाब गौरव यादव ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर वकील एचसी अरोड़ा को रिप्लाई किया है। इसमें उन्होंने बताया है कि NGT द्वारा 11 जुलाई 2017 को जारी आदेश की पालना बारे पंजाब के सभी फील्ड अफसरों को आदेश जारी किए गए हैं। इस संबंध में पंजाब पुलिस विभाग द्वारा 10 जनवरी 2023 को आदेशों की पालना के संदर्भ में लेटर जारी किया गया है। पंजाब के सभी पुलिस कमिश्नर और SSP को NGT के आदेशों की पालना के लिए यह लेटर जारी किया गया है। सूचना के लिए इसकी कॉपी सभी रेंज के IGP, DIG और लॉ एंड ऑर्डर ADGP को भी भेजी गई है। पंजाब DGP ने स्पष्ट किया है कि इस संदर्भ में पंजाब पुलिस विभाग द्वारा CRPC एक्ट 1973 के अनुसार धारा-144 के तहत किसी प्रकार की कार्रवाई बारे कोई एडवाइजरी या लेटर जारी नहीं किया गया है।